गाज़ियाबाद

अपराधियों को हवालात की हवा खिलाने वाली इस इंस्‍पेक्‍टर को अब जाना पड़ेगा जेल, 70 लाख रुपये गायब करने का है आरोप

Highlights Ghaziabad के Sahibabad थाने में दर्ज है केस मेरठ कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने भी अर्जी को किया अर्जी

2 min read

गाजियाबाद। निलंबित महिला इंस्‍पेक्‍टर लक्ष्मी सिंह चौहान (Laxmi Singh Chauhan) समेत पांच पुलिसवालों को हाईकोर्ट (Highcourt) ने बड़ा झटका दिया है। लक्ष्‍मी सिंह चौहान की अग्र‍िम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा अन्‍य पांच पुलिसकर्मियों की अर्जियों को भी खारिज कर दिया गया है। लम्‍मी सिंह चौहान और पांच सिपाहियों पर 70 लाख रुपये के गबन का आरोप है। इन पर गाजियाबाद (Ghaziabad) के साहिबाबाद (Sahibabad) थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज है।

यह है मामला

दरअसल, इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान ने लिंक रोड थाने की इंचार्ज रहते हुए कैश डालने वाली कंपनी सीएमएस से करोड़ों की रकम चोरी किये जाने का खुलासा किया था। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी रकम बरामद की गई थी। कागजों में करीब 70 लाख रुपये कम दिखाए गए थे। आरोप है क‍ि लक्ष्‍मी सिंह चौहान और 6 पुलिसकर्मियों ने यह रकम गायब कर दी थी। एसपी सिटी की जांच के बाद सातों पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया था। इसेक बाद सातों को सस्‍पेंड कर दिया गया था। लक्ष्‍मी सिंह चौहान पुलिस की पकड़ में नहीं आईं और मेरठ काेर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी थी। वहां से उसकी अर्जी खारिज हो गई थी। अदालत से लक्ष्‍मी सिंह चौहान के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। हाइकोर्ट से भी अर्जी खारिज होने के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है।

ये हैं आरोपी

- इंस्‍पेक्‍टर लक्ष्मी सिंह चौहान

- एसआई नवीन कुमार पचौरी

- कांस्‍टेबल बच्चू सिंह

- कांस्‍टेबल फराज

- कांस्‍टेबल धीरज भारद्वाज

- कांस्‍टेबल सौरभ कुमार

- कांस्‍टेबल सचिन कुमार

Updated on:
02 Nov 2019 10:41 am
Published on:
02 Nov 2019 10:39 am
Also Read
View All