
Gonda News:गोण्डा पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की पैरवी के बाद अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों की करीब 6.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त करने का आदेश दिया है। इनमें बैंक में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की संपत्ति और रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की स्कॉर्पियो व नकदी शामिल है। पुलिस के मुताबिक जब्त संपत्ति की नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
गोण्डा में अपराध के जरिए कमाई गई संपत्ति पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107(1) के तहत पुलिस ने दो मामलों में कुल 6 करोड़ 42 लाख 24 हजार 544 रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त कराने में सफलता हासिल की है। अदालत के आदेश के बाद अब इन संपत्तियों की नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
गोण्डा शहर स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार तत्कालीन शाखा प्रबंधक पवन कुमार पाल ने बैंक के कुछ कर्मचारियों और खाताधारकों के साथ मिलकर नियमों के खिलाफ ऋण स्वीकृत और वितरित किए। जांच में बिना पात्रता और जरूरी दस्तावेजों के ऋण देने तथा फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण और बचत खातों तथा पांच आंतरिक खातों से कुल 2147.78 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग की बात सामने आई। पांच आंतरिक खातों से 46.13 लाख रुपये निकाले जाने का भी आरोप है। इस मामले में पवन कुमार पाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच पूरी होने के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त कराने के लिए अदालत में आवेदन किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा की अदालत ने इस मामले में 5 करोड़ 94 लाख 43 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क/जब्त करने का आदेश दिया।
दूसरा मामला रूस के मॉस्को में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार विवेक कुमार उर्फ शमशाद और उसके साथियों ने इमीग्रेशन काउंसिल के नाम से कार्यालय चलाकर लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने का झांसा दिया। इस मामले में विवेक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अदालत ने इस मामले में एक काली स्कॉर्पियो जिसकी कीमत 17 लाख रुपये है और कुल 30 लाख 81 हजार 544 रुपये नकद/संपत्ति को कुर्क/जब्त करने का आदेश दिया। दोनों मामलों को मिलाकर जब्त संपत्ति की कुल कीमत 6 करोड़ 42 लाख 24 हजार 544 रुपये है। पुलिस के मुताबिक जब्त संपत्ति की आगे नियमानुसार नीलामी की जाएगी।