गोंडा

UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, BJP नेता करण भूषण सिंह का बड़ा बयान

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए इक्विटी नियमों पर रोक लगा दी है, जो 23 जनवरी 2026 को लागू हुए थे। इस फैसले के बाद BJP नेता करण भूषण सिंह बयान सामने आया है।
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Jan 29, 2026
BJP नेता करण भूषण सिंह ने फैसले का किया स्वागत
BJP नेता करण भूषण सिंह ने फैसले का किया स्वागत Source- FB

UGC New Rule Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर रोक लगा दी है। यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने से जुड़े थे। इन नियमों को 23 जनवरी 2026 को अधिसूचित (नोटिफाई) किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद देशभर में इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है।

BJP नेता करण भूषण सिंह का बयान

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता करण भूषण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी। करण भूषण सिंह ने लिखा कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा UGC के नए नियमों पर रोक लगाने के निर्णय का वे पूरे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने इस फैसले के लिए माननीय न्यायालय का धन्यवाद भी किया।

समाज में एकता की उम्मीद

अपने बयान में करण भूषण सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय समाज में एकता लाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। उन्होंने माना कि इस फैसले से देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पैदा हुए मतभेद कम होंगे और संतुलन बनेगा।

क्यों विवादों में था UGC का नया नियम?

UGC के इन नए नियमों को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नियम मनमाने हैं और इनमें भेदभाव की संभावना है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये नियम न केवल संविधान के खिलाफ हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का भी उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर विस्तार से विचार करेगा। तब तक UGC के नए नियम लागू नहीं होंगे।

Updated on:
29 Jan 2026 02:00 pm
Published on:
29 Jan 2026 02:00 pm