परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए है। इन नियमों का पालन न करने पर अब चालक और मालिक दोनों पर रिपोर्ट दर्ज होगी।
Intro: होली के त्योहार को देखते हुए परिवहन विभाग ने एसी और नॉन एसी बस संचालकों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर बस मालिक और चालक के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होली के अवसर पर बढ़ती यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटर्स को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर एसी और नॉन एसी बस में 10-10 किलो के दो अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से रखे जाएं। इनमें से एक बस के आगे और दूसरा पीछे की ओर रखा जाना चाहिए। ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जिले में पंजीकृत किसी भी बस का हादसा होता है। तो जिम्मेदारी तय करते हुए बस मालिक और चालक के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यदि कोई चालक नशे की हालत में वाहन चलाता पाया गया। तो चालक और मालिक दोनों पर कानूनी कार्रवाई होगी। लंबी दूरी तय करने वाली एसी बसों में दो चालकों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। ताकि थकान या नींद की स्थिति में कोई चालक वाहन न चलाए। विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी बस मालिक अपने चालकों और परिचालकों को जिम्मेदारीपूर्वक सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करें और लगातार निगरानी रखें।
इसके साथ ही यात्रियों से तय किराए से अधिक राशि वसूलने पर भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अतिरिक्त किराया लेने की शिकायत सही पाए जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरतें और यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा उपलब्ध कराएं। अंत में विभाग ने यात्रियों को सुरक्षित सफर और शुभ होली की शुभकामनाएं दी हैं।