यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट और बाहरी केंद्र व्यवस्थापक तैनात किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार नियम काफी सख्त रहेंगे। गौतमबुद्ध नगर में नकल करने वाले परीक्षार्थी पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्वेश्चन पेपर रखने का रूम प्रिंसिपल के रूम से अलग बनाया जाएगा। साथ ही सामूहिक नकल मिलने पर परीक्षा रद्द कर दी जाएगी।
42080 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे बोर्ड परीक्षा में
16 फरवरी से गौतमबुद्ध नगर में हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा शुरू होने वाली है। जिले में परीक्षा के लिए 57 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में 42080 छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। कोई परीक्षार्थी नकल करता पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। नकल करने पर रासुका की कार्रवाई के लिए डायरेक्टर जर्नल विजय किरण आनंद ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डीआईओएस को आदेश दिए हैं।
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जिस केंद्र में छात्र नकल करता पाया जाता है। उसका रूम इंविजीलेटर या फिर व्यवस्थापक नकल करने वाले के खिलाफ शिकायत करेगा। जिसके बाद कार्रवाई होगी।
प्रश्न पत्र की सुरक्षा में कोई भी चूक न हो इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर प्रधानाचार्य कक्ष से अलग स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जाएंगे।
शासन स्तर से इसका जल्द ही होगा ट्रायल
इस बार परीक्षा केंद्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम जल्द तैयार किया जाएगा। शासन स्तर से इसका ट्रायल किसी दिन भी लिया जा सकता है। जिले का कंट्रोल रूम लखनऊ के कंट्रोल रूम तक जुड़ेगा। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों का फिर से जांच-पड़ताल शुरू
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने केंद्रों का फिर से जांच-पड़ताल शुरू कर दिया है। टीम को सुनिश्चित करना होगा कि जो केंद्र निर्धारित हुए हैं, उनमें शौचालय, बिजली, फर्नीचर और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। जहां तैयारी अधूरी होगी, उसके प्रधानाचार्य को आदेश देकर पूरा कराया जाएगा।
जिला गौतमबुद्ध नगर के विद्यालय निरीक्षक डॉ. धर्मवीर सिंह ने बताया कि परीक्षा केंद्र के संबंध में महानिदेशक से आदेश मिले हैं। परीक्षा में जो भी नकल करते पाया जाता है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई की जाएगी।