
Guna Professor Marriage Promise Case: मध्यप्रदेश के गुना में एक निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर उसी संस्थान की महिला कर्मी से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि प्रोफेसर ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से इंकार कर दिया। आरोपी प्रोफेसर नौकरी छोड़कर गुना से देहरादून चला गया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
शहर की सोनी कॉलोनी में रहने वाले निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर उसी संस्थान की एक महिला कर्मचारी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इंदौर में जीरो पर केस दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। सिटी कोतवाल राजकुमार शर्मा के अनुसार, सोनी कॉलोनी निवासी अभिषेक पुत्र गणेश प्रसाद शुक्ला 44 साल के खिलाफ निजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत महिला कर्मचारी ने उक्त प्रकरण दर्ज कराया है।
आरोपी प्रोफेसर अभिषेक शुक्ला और पीड़िता दोनों एक ही संस्थान में काम करते थे, तभी दोनों के बीच बातचीत के दौरान परिचय हुआ। पीड़िता का आरोप है कि अप्रैल 2025 में आरोपी ने कॉफी पीने के बहाने उसे एक होटल में बुलाया। होटल में उससे प्रेम का इजहार किया और शादी करने का भरोसा दिलाते हुए शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद भी आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर कई बार शारीरिक शोषण किया।
पीड़िता का आरोप है कि जब उसने शादी की बात परिवार से करने के लिए कही तो आरोपी पहले तो बात को टालता रहा। बाद में जब उसने अभिषेक पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी अभिषेक ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और उससे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद उसने कॉलेज प्रबंधन से भी शिकायत की। आरोप है कि शिकायत की जानकारी मिलने के बाद आरोपी नौकरी छोड़कर देहरादून चला गया। इसके बाद इंदौर के लसूड़िया थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। लसूड़िया थाने में जीरो पर केस दर्ज कर डायरी कोतवाली पुलिस को भेजी गई। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।