Gurugram : गुरुग्राम में 3 साल की मासूम के साथ यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद पुलिस ने दो मेड और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया है।
Gurugram : गुरुग्राम में तीन साल की मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने दो मेड और उनके पुरुष दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद पुलिस एक्टिव हुई और शनिवार को आनन फानन में तीनों की गिरफ्तारियां की गई।
आरोपियों की पहचान संगीता निवासी गांव घमुरिया जिला एटा (उत्तर-प्रदेश) हाल निवासी गांव घाटा की झुग्गी, पकीला निवासी गांव बड़ा चांदघर जिला नादिया (पश्चिम-बंगाल) हाल निवासी गांव घाटा की झुग्गी और कबीर मुल्ला निवासी गांव बड़ा चांदघर जिला नादिया (पश्चिम-बंगाल) हाल निवासी गांव घाटा की झुग्गी के रूप में हुई है। सभी की उम्र 30 से 32 वर्ष है। आरोपी पकीला व कबीर मुल्ला पति-पत्नी हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के समक्ष मामले का तत्काल उल्लेख किया और आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की। रोहतगी ने अदालत को बताया कि यह एक भयानक मामला है।बच्ची ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें पूरी घटना का विस्तार से जिक्र है। फिर भी गुरुग्राम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया।
दरअसल, 4 फरवरी को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-53 में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी सोसाइटी की दो मेड व एक व्यक्ति द्वारा उसकी 3 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत और यौन शोषण किया। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। उसका कहना था कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच उनकी सोसाइटी में रहने वाले तीन लोगों ने घिनौना अपराध किया।
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने इस सनसनीखेज मामले पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए पुष्टि की है कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस संवेदनशील मामले की हर पहलू से गहनता और गंभीरता के साथ जांच की जा रही है, ताकि कोई भी साक्ष्य छूटने न पाए। पुलिस प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के कड़े प्रावधानों और नियमानुसार आरोपियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।