जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। आधार नियमों के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार—5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर—अपडेट कराना अनिवार्य है।
ग्वालियर. जिले में बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट की रफ्तार काफी धीमी है। आधार नियमों के अनुसार बच्चों का बायोमेट्रिक डेटा दो बार—5 वर्ष और 15 वर्ष की उम्र पर—अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके बावजूद ग्वालियर में 87,815 बच्चों का अपडेट अभी तक लंबित हैं। 18 अगस्त 2025 से अब तक जिले के पांचों ब्लॉकों में 305 कैंप लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद केवल 10,562 बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूरा हो सका है। इनमें से 10,239 बच्चों का डेटा तैयार किया जा चुका है। शहर के डाकघरों में स्थापित आधार केंन्द्रों पर भी बड़ी संख्या में बच्चे अपडेशन के लिए पहुंच रहे हैं।
आधार अपडेट नहीं होने पर बच्चों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्या आ सकती है। नीट, जेईई, सीयूईटी जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के आवेदन, छात्रवृत्ति, आधार को विभिन्न सेवाओं से लिंक कराने जैसी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। ई-गवर्नेस के आशीष जैन के अनुसार 5 व 15 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अपडेट अनिवार्य है। स्कूलों में कैंप लगाए जा रहे हैं और यह पूरी प्रक्रिया नि:शुल्क है।
पहली बार आधार बनने पर छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस पूरी तरह विकसित नहीं होते। इसलिए 5 से 7 वर्ष और फिर 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य किया गया है, ताकि आधार जीवनभर सही और विश्वसनीय रहे।
सरकार ने करदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले आधार एनरोलमेंट आइडी पर जारी पैन को 31 दिसंबर 2025 तक ङ्क्षलक कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। सीए पंकज शर्मा के अनुसार पैन इनऑपरेटिव होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा, जमा रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी, टैक्स रिफंड जारी नहीं होगा, उच्च दर से टीडीएस कटेगा, किसी भी टैक्स-संबंधी कार्य में बाधा आएगी।