स्टार हेल्थ को 90,705 रुपए क्लेम 45 दिन में चुकाने के आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर ने स्वास्थ्य बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में बीमा कंपनी को दोषी ठहराते हुए परिवादी के पक्ष में अहम आदेश पारित किया है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी का 90,705 रुपए का स्वास्थ्य बीमा क्लेम 45 दिनों के भीतर अदा करे। तय समय-सीमा में भुगतान न होने पर उक्त राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। आयोग ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम निरस्त किए जाने को सेवा में कमी करार दिया है और केवल तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज करना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है।
मामले के अनुसार, अमित जैन ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से ली गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली। पॉलिसी के दौरान 3 दिसंबर 2022 को अचानक तबीयत बिगड़ने पर एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराया था। इलाज के बाद 10 दिसंबर 2022 को डिस्चार्ज होने पर कुल 90,705 रुपए का व्यय हुआ। इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी ने 15 फरवरी 2023 को यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि इलाज से संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियां हैं और डिस्चार्ज समरी एवं अन्य रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं हैं। दस्तावेजों ओवर राइटिंग है। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी इलाज से संबंधित कथित विसंगतियों को प्रमाणित करने में असफल रही। न तो अस्पताल में भर्ती होने पर सवाल उठाने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और न ही यह साबित किया जा सका कि उपचार फर्जी या अनावश्यक था।