ग्वालियर

कौन बनेगा वकीलों का नया नेता? ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी

High Court Bar Association: ग्वालियर हाईकर्ट अभिभाषक संघ के चुनाव के आचार संहिता लगी...। अब एक दूसरे पर आरोप भी नहीं लगा सकेंगे वकील...। प्रचार सामग्री समेत अनेक गतिविधियों पर रहेगी नजर...।
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Updated: 8 Nov 2026, 5:58 PM IST
High Court Bar Association
High Court Bar Association: ग्वालियर हाईकोर्ट अभिभाषक संघ के चुनाव अगले माह। (फोटो पत्रिका)

High Court Bar Association: ग्वालियर हाईकोर्ट अभिभाषक संघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार चुनाव में घमासान के आसार है। दिवाली के दिन से ही चुनाव आचार संहिता लग गई है। चुनाव का पूरा कार्यक्रम भी जारी हो गया है। नामांकन फार्म 18 से 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। 12 नवंबर से 16 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निराकरण होगा। 18 दिसंबर को मतदान के बाद रिजल्ट आ जाएगा।

उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ग्वालियर के सत्र 2026-28 के द्विवार्षिक चुनाव की आधिकारिक घोषणा हो गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी पी. सी. चांदिल की अध्यक्षता में निर्वाचन समिति की बैठक में चुनाव कार्यक्रम और आचार संहिता जारी कर दी गई है। संघ के विभिन्न पदों के लिए 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसी के साथ रविवार 8 नवंबर से ही चुनाव आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है, जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी।

​चुनावी कार्यक्रम :
18 से 20 नवंबर तक भरे जाएंगे नामांकन फार्म
​निर्वाचन समिति के अनुसार चुनावी कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा
​प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन : 8 नवंबर

​दावे व आपत्तियां : 12 से 16 नवंबर तक

​अंतिम सूची प्रकाशन : 17 नवंबर (कार्यालय से ₹1,000 शुल्क देकर ली जा सकेगी)
​नामांकन फार्म वितरण व जमा : 18 से 20 नवंबर (सुबह 10:30 से शाम 4:00 बजे तक)
​फार्मों की जांच व आपत्तियां : 23 नवंबर; निराकरण व योग्य प्रत्याशियों की सूची : 25 नवंबर
​नाम वापसी : 26 नवंबर (सुबह 10:30 से शाम 4:00 बजे तक)
​प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशन : 27 नवंबर
​मतदान : 18 दिसंबर 2026 (प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक)

​आचार संहिता : उल्लंघन पर नामांकन होगा निरस्त

​मुख्य चुनाव अधिकारी पी. सी. चांदिल ने बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सख्त आचार संहिता लागू की गई है। किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री का साइज पोस्टकार्ड (6×4 इंच) से बड़ा नहीं होगा। हाईकोर्ट व जिला न्यायालय परिसर में पर्चे-पोस्टर चिपकाना और होर्डिंग्स लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार सामग्री में किसी देवी-देवता, पीर-पैगंबर, धर्मग्रंथ या धर्मगुरु के फोटो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

​आरोप-प्रत्यारोप वर्जित

किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप वाली सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, सोशल मीडिया (व्हाट्सएप/फेसबुक) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रचार की छूट रहेगी। मतदान के दिन मतदाता को बार एसोसिएशन का परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध फोटोयुक्त आईडी साथ लाना अनिवार्य होगा। ​नियमों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन मंडल प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर सकेगा। ​चुनाव में वही सदस्य भाग ले सकेंगे, जिनका नाम अंतिम सूची में होगा और जिनका मासिक शुल्क जून 2026 तक जमा हो चुका है। अनुभव की गणना स्टेट बार काउंसिल में पंजीयन तिथि से 20 नवंबर 2026 तक मान्य होगी:

Updated on:
8 Nov 2026, 5:58 PM IST
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