ग्वालियर

सावधान… 15 मार्च के बाद ढीली होगी जेब, लग सकता है ब्याज का झटका

MP News: आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यह एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी डेडलाइन है।
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Mar 09, 2026
Bhopal Municipal Corporation imposed a garbage tax on 100 guests
Bhopal Municipal Corporation imposed a garbage tax on 100 guests (photo Patrika)

MP News: क्या आपकी टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है? अगर हां, तो कैलेंडर पर 15 मार्च की तारीख को लाल घेरे में डाल लीजिए। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक यह एडवांस टैक्स (Advance Tax) की चौथी और अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी डेडलाइन है। अगर इस बार चूक गए तो सरकार आपसे केवल टैक्स ही नहीं, बल्कि भारी-भरकम ब्याज भी वसूलेगी। तय समय के भीतर एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

इन तारीखों में जमा होना है एडवांस टैक्स

15 जून तक: 15 फीसदी टैक्स
15 सितंबर तक: 45 फीसदी टैक्स
15 दिसंबर तक : 75 फीसदी टैक्स
15 मार्च तक: 100 फीसदी टैक्स

ये भी जानना जरुरी

1% का मासिक ब्याज: 15 मार्च तक 100 फीसदी टैक्स जमा नहीं होने पर हर महीने 1 फीसदी की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।

इनके लिए राहत: उन सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स से छूट है. जिनकी आय व्यापार या व्यवसाय से नहीं होती।

नोटिस का खतरा: देरी करने पर आयकर विभाग का नोटिस भी मिल सकता है।

सिर्फ बिजनेस करने वाले ही नहीं, ये भी आते हैं दायरे में

फ्रीलांसर और कारोबारी: जिनकी आय पर टीडीएस नहीं कटता।

वेतनभोगी भी सावधान: अगर आपको वेतन के अलावा रेंटल इनकम, एफडी का ब्याज, शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से मुनाफा हो रहा है. तो आपको एडवांस टैक्स देना होगा।

एनआरआई : जिनकी भारत में किसी भी प्रकार की कमाई होती है।

प्रॉपर्टी सेल : 15 से 31 मार्च के बीच प्रॉपर्टी बेचने की योजना बनाने वालों को भी अपनी जेब तैयार रखनी होगी। (MP News)

Published on:
09 Mar 2026 08:52 am