New Liquor Policy MP: मध्य प्रदेश में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू, नई शराबनीति 2025-26 बदलाव के साथ होगी लागू, 1 अप्रैल से हर दुकान पर रहेगी सरकार की नजर, पढ़ें पूरी खबर
MP New Liquor Policy: मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति-2025-26 बदलाव के साथ एक अप्रेल से लागू होगी। सोमवार 17 फरवरी से प्रदेश में दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई। पहला अवसर वर्तमान दुकान संचालक को मिला। 20 फीसदी बढ़ोतरी के साथ वर्तमान शराब दुकान संचालक लाइसेंस को रिन्यू करा सकेगा। यदि दुकान नीलाम नहीं होती है तो, उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सोमवार को नवीनीकरण की शुरुआत से पहले प्रदेशभर के आबकारी अधिकारियों की वीडियो कान्फ्रेंस से बैठक भी आयोजित की गई। इसमें निर्देश दिए गए।
मध्य प्रदेश की सभी दुकानों पर पीओएस मशीन लगाने का फैसला शराब की बिक्री पर नजर रखने के लिए लिया गया है। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी पता चल सकेगा कि कौन सी दुकान कितनी शराब बेच रही है। बार कोड को स्कैन करने के बाद ही शराब की बिक्री कर सकेंगे, साथ ही बिल भी देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले तीन बार में 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्वालियर जिले में 111 शराब दुकानें हैं, जिनका रिजर्व प्राइम 570 करोड़ रुपए रखा गया है। पिछले साल इन शराब दुकानों से 475 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ था। 17 से 21 फरवरी तक दुकानों के रिन्युअल होंगे। यदि जो दुकान नीलाम नहीं होती है उनका निष्पादन टेंडर के माध्यम से किया जाएगा।