ग्वालियर

बिना परमिट बसों पर कड़ा एक्शन जल्द, बस छुड़ा पाना भी होगा मुश्किल, हर सीट के हिसाब से लगेगा भारी जुर्माना

Madhya Pradesh Motor Vehicle Act 2025 : नए संशोधन के तहत, यात्री बसों, स्कूल बसों और लोक सेवा या निजी सेवा वाहनों पर बिना वैध परमिट के चलाने पर हर सीट के हिसाब से 1 हजार रुपए जुर्माना तक वसूला जाएगा।

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बिना परमिट बस संचालन पर कड़ा एक्शन जल्द (Photo Source- Patrika)

Madhya Pradesh Motor Vehicle Act 2025 : राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से अब बिना परमिट बस संचालन मोटर मालिक के लिए महंगे साबित होंगे। इस संशोधन के तहत, यात्री बसों, स्कूल बसों और लोक सेवा या निजी सेवा वाहनों पर बिना वैध परमिट के चलाने पर प्रति सीट 1 हजार रुपए जुर्माना तक वसूल किया जाएगा।

अगर कोई बस 40 सीट वाली है और बिना परमिट चल रही है, तो कुल 40,000 रुपए तक का चालान कट सकता है। ये नियम सभी व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा, ताकि सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन किया जा सके। यही नहीं परमिट रिनिवल के अलावा समय पर टैक्स जमा न करने पर भी कड़ा भुगतना होगा।

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चार गुना जुर्माना भुगतना होगा

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अब बकाया टैक्स पर चार गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इस जुर्माने को ऐसे समझें, मान लीजिए बस का 10 हजार रुपए टैक्स बकाया है तो उसपर 40 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर लाइफटाइम टैक्स जमा नहीं किया गया तो हर साल या साल के हिस्से के लिए लाइफटाइम टैक्स का 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क तक जुर्माने के रूप में वसूला जा सकता है।

परिवहन विभाग की अपील

आपको बता दें कि, ये बदलाव मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 13 में किए गए हैं। ये अधिनियम पिछले दिनों विधानसभा से पारित हो चुका था और अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानूनी रूप से लागू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को समय देते हुए ये अपील की है कि, वे जल्द से जल्द परमिट और टैक्स अपडेट कर लें।

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Published on:
23 Sept 2025 09:52 am
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