ग्वालियर

शादी करते ही दूल्हा-दुल्हन की इश्क की गली में ‘रॉन्ग एंट्री’, वायरल हुआ वीडियो

MP News: कार की छत और बोनट पर चढक़र दूल्हा और दुल्हन का स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
bride groom viral video

MP News:एमपी के ग्वालियर जिले में दूल्हा-दुल्हन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गजब वायरल हो रहा है। वीडियो में दूल्हा चलती कार की छत पर चढक़र तलवार लहराता और दुल्हन कार के बोनट पर बैठकर गाने की धुन पर थिरकती दिख रही है। दूल्हा और दुल्हन का स्टंट वाला वीडियो सामने आने पर अब यातायात पुलिस भी हरकत में आई है। कार के नंबर से उसके मालिक और स्टंटबाजी करने वाले दूल्हा और दुल्हन का पता लगाने में लगी है।

बोनट पर बैठी दुल्हन

दूल्हा और दुल्हन का स्टंट वाला वीडियो बीते दिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो पडाव इलाके के नए आरोबी का बताया गया है। इसमें फूलों से सजी सफेद रंग की कार एमपी 07 जेडएच 0835 पुल पर दौड़ती और उस पर चढक़र दूल्हा, दुल्हन स्टंट करते दिखे हैं। पुल पर उस वक्त दूसरे वाहनों की आवाजाही भी थी।

दुल्हन कार के बोनट पर बैठी थी इसलिए कार चालक को सड़क का एक तरफ का हिस्सा नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा था। दूल्हा, दुल्हन को पूरी मस्ती में स्टंट का वीडियो शूट कराते देखकर पुल से निकलने वाले भी हैरान थे।

वीडियो सामने आया, कार्रवाई की जाएगी

अजीत सिंह चौहान यातायात डीएसपी का कहना है कि कार की छत और बोनट पर चढक़र दूल्हा और दुल्हन का स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। इसमें कार का नंबर भी दिखा है। उसके आधार पर कार मालिक सहित दूल्हा और दुल्हन का पता लगाया जा रहा है। इन लोगों पर यातायात के नियमों के उल्लघंन की कार्रवाई की जाएगी।

जेल की सजा

स्टंट के कुछ मामलों को घातक माना गया है। ऐसे मामलों में अदालत स्टंट करने वाले को 3 साल की सजा भी सुना सकती है।

दूसरी सजा भी हो सकती

स्टंट के मामलों में अगर आरोपी नाबालिग है तो वाहन का पंजीकरण निरस्त हो सकता है। इसके अलावा वाहन चालक बालिग है तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

नए नियम

यातायात नियमों को सरकार ने और सख्त किया है। सड़क पर स्टंट करने में लिप्त होने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.

स्टंट किया तो ऐसे होगी कार्रवाई

सड़कों पर वाहनों से स्टंट करना यातायात के नियमों का उल्लंघन है। इस जुर्म के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए चालान, जुर्माना और जेल दोनों सजा भी हो सकती हैं।

चालान व जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। स्टंटबाजी या तेज गति से गाड़ी चलाने पर, अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपए से लेकर 36 हजार रुपए यातायात पुलिस चालान काट सकती है।

Published on:
06 May 2025 03:25 pm
Also Read
View All

अगली खबर