हनुमानगढ़

दीपावली पर रात 12 बजे तक खुले रहेंगे अस्पताल, जानें कब तक बिकेंगे पटाखे

Diwali Update: दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा।

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प्रतीकात्मक फोटो

Hanumangarh News: दिवाली पर आतिशबाजी के कारण आगजनी की घटना की संभावना भी बनी रहती है इसलिए प्रारम्भिक व्यवस्था के तौर पर 30 अक्टूबर से एक नवंबर, 2024 तक प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र रात्रि 12 बजे तक खुले रहेंगे।

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट काना राम के आदेश मुताबिक, इससे उच्चतर चिकित्सा ईकाईयों में रात्रिकालीन सेवाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध रहेगी, ताकि आगजनी से हुए मानव नुकसान को प्राथमिक चिकित्सा अविलंब उपलब्ध करवाई जा सके। मुख्य अस्पतालों में बर्न स्पेशलिस्ट भी तैनात रहेंगे।

वायु प्रदूषण की प्रासंगिक वृद्धि को प्रभावी ढंग और पर्याप्त रूप से कम करने के लिए पटाखों की बिक्री व उपयोग पर नियन्त्रण और विनियमन हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की कठोरता से पालना करवाई जानी है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट के आदेश मुताबिक, सम्पूर्ण जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी या पटाखों को दीपावली के अवसर पर प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक बिक्री और चलाने की अनुमति होगी।

आवेदन 23 तक

दीपावली त्यौहार के अवसर पर उपखंड क्षेत्र संगरिया में ग्रीन पटाखों के विक्रय के लिए अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए आवेदन शुक्रवार से किया जाएगा। उपखंड अधिकारी जय कौशिक ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति अनुज्ञा पत्र के लिए 18 से 23 अक्टूबर तक कार्य दिवसों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता को तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो युक्त पहचान पत्र तथा शपथ पत्र के साथ भरा हुआ आवेदन उपखंड कार्यालय में जमा करवाना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अस्थाई पटाखा अनुज्ञा पत्र धारियों के दुकानों की लॉटरी 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे उपखंड कार्यालय में निकाली जाएगी। अनुज्ञा पत्र 28 अक्टूबर को वितरित किए जाएंगे।

21 से किए जा सकेंगे आवेदन

दीपावली त्यौहार के मद्धेनजर ग्रीन आतिशबाजी के विक्रय को अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 21 से 24 अक्टूबर तक पीलीबंगा उपखंड कार्यालय में आवेदन किए जा सकेंगे। उपखंड अधिकारी अमिता बिश्नोई के अनुसार पटाखा बिक्री के अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदक को तीन नवीनतम फोटो तथा पहचान संबंधी दस्तावेज की प्रति के अलावा आवेदक को आवेदन करने के साथ पांच सौ रूपए के चालान की प्रति आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से लगानी होगी।

उधर, दीपावली पर्व पर टिब्बी कस्बे सहित क्षेत्र के गांवों में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने के लिए आवश्यक लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन स्थानीय एसडीएम कार्यालय में 18 से 23 अक्टूबर तक जमा करवाया जा सकेगा।

एसडीएम सत्यनारायण सुथार के अनुसार आवेदनकर्त्ता निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ तीन नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, दो फोटो युक्त पहचान पत्र व एक शपथ पत्र 23 अक्टूबर तक जमा करवा सकता है। अधूरे, नाबालिग व 55 साल से अधिक आयु के व्यक्ति के आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएगें।

अस्थायी लाइसेंस 28 अक्टूबर को वितरित किए जाएगें। तथा दुकानों की लॉटरी 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय में निकाली जाएगी। लाइसेंस 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक वैध होगें।

Updated on:
19 Oct 2024 01:25 pm
Published on:
19 Oct 2024 01:24 pm
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