
Bhilwara Crime News: अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न मामलात) ने दहेज हत्या के सवा तीन साल पुराने मामले में शुक्रवार को ससुर पंडेर निवासी मुकेश सांसी व सास नेतल सांसी को दोषी माना। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं बीस-बीस हजार रुपए जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए।
प्रकरण के अनुसार 24 जुलाई 2021 को बागोर निवासी भैरूलाल सांसी ने मामला दर्ज कराया। परिवादी ने बताया कि उसकी पुत्री प्रिया का विवाह 26 अप्रेल 2021 को पंडेर में हुआ। शादी के कुछ दिन बाद ही प्रिया को ससुराल वाले परेशान करने लगे। मारपीट कर छह लाख रुपए की मांग करने लगे।
13 जून 2021 को ससुराल वाले पीहर में छोड़ गए। बागोर थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के भय से ससुराल वालों ने विश्वास में लेकर प्रिया को वापस ससुराल बुलाया। उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की जाती रही। 21 जुलाई 2021 को प्रिया ने बड़ी बहन को बताया कि सास, ससुर और पति उसे जंगल में ले गए और जबरन सेल्फोस की गोली खिला दी और गुप्तांग में मिर्ची डाल दी।
गंभीर हालत में कोटा अस्पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान प्रिया की मौत हो गई। पंडेर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर अभियुक्त ससुर मुकेश व सास नेतल को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अभियुक्त के खिलाफ 27 गवाह और 38 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Published on:
19 Oct 2024 01:01 pm
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