तमिलनाडु फूड सेफ्टी विभाग ने चेन्नई के माधवरम इलाके में एक रिटेल आउटलेट को सील कर दिया है, जहां बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क बेचा जा रहा था।
तमिलनाडु फूड सेफ्टी विभाग ने चेन्नई के माधवरम इलाके में एक रिटेल आउटलेट को सील कर दिया है, जहां बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क बेचा जा रहा था। विभाग ने पूरे राज्य में जांच शुरू की है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं और भी बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क बेचा जा रहा है या नहीं।
तमिलनाडु फूड सेफ्टी विभाग ने यह कार्रवाई तब की जब उन्हें 21 मई को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की टीम से सूचना मिली। 31 मई को विभाग ने दुकान पर छापा मारा और पाया कि 50 मिलीलीटर ब्रेस्ट मिल्क 500 रुपये में बेचा जा रहा था। दुकानदार ने बॉटल पर ब्रेस्ट मिल्क का लेबल लगा रखा था।
FSSAI ने इस रिटेल आउटलेट को प्रोटीन पाउडर बेचने का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क बेचने की अनुमति नहीं थी।
तमिलनाडु फूड और सेफ्टी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रिटेल आउटलेट को सील कर दिया है और उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है।
इसके बाद, तमिलनाडु फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पूरे राज्य में निरीक्षण कर रहे हैं। विभाग ने आम जनता से अनुरोध किया है कि अगर वे किसी दुकान या सुपरमार्केट में बॉटल में ब्रेस्ट मिल्क बिकते हुए देखें तो विभाग को सूचित करें।
अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों का संपर्क नंबर भी साझा किया है। लोग चेन्नई के फूड सेफ्टी अधिकारी पी. सतीश कुमार को 9444042322 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
(आईएएनएस)
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