इंदौर

कोरोना वायरस : कायदे कानून में रहकर होगी रजिस्ट्री

कलेक्टर ने जारी किया शर्तों के साथ आदेश, एक सब रजिस्ट्रार दिनभर में करेगा सिर्फ दस रजिस्ट्री
2 min read
May 20, 2020
कोरोना वायरस : कायदे कानून में रहकर होगी रजिस्ट्री
कोरोना वायरस : कायदे कानून में रहकर होगी रजिस्ट्री

इंदौर। कलेक्टर ने रजिस्ट्री करने के सशर्त आदेश जारी कर दिए हैं। आज से कामकाज शुरू किया जा सकता है। एक दिन में एक सब रजिस्ट्रार सिर्फ दस ही रजिस्ट्री कर सकता है। लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से रजिस्ट्रार विभाग के कामकाज को बंद कर दिया गया। लॉकडाउन 4.0 में उसे छूट दी गई थ, लेकिन रेड जोन में कलेक्टर को अपने हिसाब से खोलने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने 16 शर्तों के साथ रजिस्ट्रार विभाग को काम शुरू करने के आदेश दे दिए।

ये हैं शर्ते
- कार्यालय पर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा।
- ऑफिस सुबह 10.30 बजे से 5.30 बजे खुले रहेंगे।
- एक सब रजिस्ट्रार अधिकतम दस दस्तावेज कर सकता है।
- रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार कोरोना के नियमों का पालन तय करेंगे।
- सभी कर्मचारी व पक्षकार मास्क लगाएं।
- सभी कर्मचारी पक्षकार हैण्ड सेनेटाइजर साथ रखे और उपयोग करें।
- सर्विस प्रोवाइडर दस्तावेजों को घर से ही पंजीयन के लिए तैयार कर स्लॉट बुक करेंगे।
- स्टॉम्प वेण्डर, सर्विस प्रोवाइडर और वकील अपना कार्यालय नहीं खोल सकते।
- सर्विस प्रोवाइडर सभी काम ई मेल के माध्यम से ही करेंगे।
- सर्विस प्रोवाइडर खुद ही पक्षकार के पास जाकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराएंगे।
- किसी भी स्थिति में कोई भी सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं आएगा।
- स्लॉट की स्लिप को ही ई पास के रूप में मान्यता होगी।
- कन्टेनमेंट एरिया के निवासी नहीं आ सकते हैं।
- पक्षकारों की स्क्रीनिंग होगी, सर्दी, खांसी व बुखार वालों दफ्तर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
- निर्धारित समय पर नहीं पहुंचने वालों की रजिस्ट्री नहीं होगी, उन्हें दोबारा समय लेना होगा।
- किसी भी स्थिति में सब रजिस्ट्रार के पास एक से अधिक व्यक्ति नहीं जाएगा।

इस पर भी बवाल
जिला पंजीयक अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रमोद द्विेदी का कहना है कि शर्ते इतनी कठिन हैं कि काम नहीं किया जा सकता है। ऑफिस पर सेटअप जमा है तो घर पर काम कैसे किया जा सकता है। स्लॉट बुक करने के लिए बैंक में पैसे जमा करवाने होंगे, इसके लिए आदेश में कुछ दिशा निर्देश नहीं हैं।

Updated on:
20 May 2020 10:59 am
Published on:
20 May 2020 10:59 am