EMR Group: परियोजना में अगले आदेश तक संपत्ति की खरीद बिक्री, विक्रय पत्र या हस्तांतरण लेख का निष्पादन, संपत्ति का आवंटन और एडवांस राशि नहीं ले सकेगी।
EMR Group: दुबई में बुर्ज खलीफा बनाने वाली ईएमआर ग्रुप की कंपनियों के इंदौर में होने वाले कामकाज पर मप्र रेरा प्राधिकरण ने रोक लगा दी। पांच लाख रुपए का दंड भी लगाया है। कंपनी इंदौर स्थित परियोजना में अगले आदेश तक संपत्ति की खरीद बिक्री, विक्रय पत्र या हस्तांतरण लेख का निष्पादन, संपत्ति का आवंटन और एडवांस राशि नहीं ले सकेगी। कंपनी के 95% राशि लेने के बाद भी भूखंड किसी और को बेचने पर रेरा ने यह कार्रवाई की है।
दुबई के ग्रुप की कपंनी ने इंदौर में नरेंद्र जोशी और अन्य को ग्रीन्स कॉलोनी में भूखंड बेचा। बिक्री की 95% राशि ले ली और भूखंड अन्य व्यक्ति को अधिक दाम में रजिस्ट्री कर दी। खरीदार ने 4-5 दिन बाद कम कीमत में अन्य महिला को इसे बेच दिया।
अधिवक्ता हितेंद्र यूके त्रिपाठी ने बताया, मूल खरीदार और ईएमआर ग्रुप की कंपनियों के बीच एक मामला मप्र भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में पहले से ही लंबित था। 7 अगस्त 2020 को प्राधिकरण ने कंपनियों के जारी निरस्तीकरण के सूचनाप त्र पर रोक लगाई थी। ग्रीन्स कॉलोनी का भूखंड बेचने पर रोक लगाई थी।
जिला पंजीयक व उप पंजीयक को भूखंड की रजिस्ट्री नहीं करने के निर्देश दिए थे। फिर भी भूखंड बेचा। पुलिस ने भी केस दर्ज नहीं किया। खरीदार ने मध्य प्रदेश रेरा प्राधिकरण को जानकारी दी। जांच के बाद रोक लगाई है।