Raja Raghuvanshi: मध्यप्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी के पिता और भाइयों ने मिलकर उनके नाम पर एक ढाबा शुरू किया है।
Raja Raghuvanshi: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड देश भर में चर्चाओं का विषय बना रहा। राजा की हत्या 2 मई को शिलॉन्ग की पहाड़ियों पर कर दी गई थी। राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम, उसका दोस्त राज, आनंद, विशाल सहित अन्य को आरोपी बनाया गया है।
राजा के परिवार के अनुसार, उसका सपना था कि वह शादी के बाद खुद का एक रेस्टोरेंट खोलेगा, लेकिन उससे पहले ही राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पिता और दोनों भाइयों ने राजा का सपना पूरा करने का बीड़ा उठाया और केट रोड पर होटल खोल दिया।
राजा के ढाबे का नाम ‘राजा भोज’ रखा गया है। उसके पिता ने बिजनेस के लिए काफी पहले ही केट रोड पर जमीन ले रखी थी। राजा का सपना पूरा करने के लिए पिता ने ढाबा खोलने की इच्छा जताई। जिसके लिए विपिन ने दिन-रात मेहनत करने के बाद राजा के नाम से ढाबा शुरू किया।
मीडिया से बातचीत में पिता अशोक रघुवंशी ने बताया कि राजा की याद में राजा भोज नाम से ढाबा खोला है। ये ढाबा नहीं बल्कि राजा का सपना था। जिसे हमने पूरा किया। सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इधर, भाई विपिन ने कहा कि राजा के नाम जिम भी खोलेंगे। उन्होंने बताया कि राजा को अच्छा खाना और एक्सरसाइज पसंद था। ढाबा तो खोल दिया है, अब आगे जिम भी खोलेंगे।
राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को शिलांग कोर्ट में सुनवाई हुई। गवाह बनाई गई सोनम की सहेलियां इंदौर जिला कोर्ट से ई-कोर्ट सेवा के जरिए शिलांग कोर्ट में पेश हुई। इस दौरान उनके साथ वकील भी मौजूद थे। बयान दर्ज कराने वाली दोनों युवतियों के नाम दीपांशी और प्रियांशी बताए जा रहे हैं। दोनों सोनम के भाई गोविंद की फैक्ट्री में कम्प्यूटर ऑपरेटर है। शिलांग कोर्ट में दीपांशी के बयान दर्ज किए गए। प्रियांशी के बयान अगली सुनवाई में होंगे।
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सबसे पहले दीपांशी से सोनम की पहचान करने के बाद उसके व्यवहार को लेकर सवाल-जवाब किए। इस दौरान राजा को पहचानने और उससे जुड़े सवाल भी शिलांग कोर्ट ने दीपांशी से किए। मालूम हो, शिलांग कोर्ट में पैरवी कर रहे सरकारी वकील ने सोनम के साथ इन दोनों की पेशी की मांग की थी। इसके बाद नोटिस जारी कर उन्हें शिलांग कोर्ट में हाजिरी के लिए कहा गया था। जब वे पेश नहीं हुई तो दूसरा नोटिस जारी कर इंदौर कोर्ट से ही ई-कोर्ट के जरिए पेश होने को कहा गया।