Ladli Behna Yojana: याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर 18 करने की भी मांग की थी.....
Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण नई पात्र महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं।
याचिकाकर्ता ने इस योजना के लिए पात्रता की न्यूनतम आयु को 21 से घटाकर 18 करने की भी मांग की थी। सुनवाई में शासन की ओर से यह तर्क रखा कि रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का निर्णय है और इस प्रकार के फैसले में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता।
खंडेलवाल: योजना का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 से बंद है। इससे पात्र महिलाएं वंचित हो रही हैं। उन्हें शामिल करने योजना का सतत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है।
सरकारी वकील: यह शासन का नीतिगत निर्णय है, अदालत का इसमें दखल नहीं हो सकता।
खंडेलवाल: सरकार ने किस आधार पर 60 वर्ष से अधिक आयु को योजना से बाहर किया गया। योजना में इस कटआफ का स्पष्ट आधार नहीं है, जबकि उन्हें भी पैसों की जरूरत है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सक्षम बनाती है। इसका फायदा सभी को मिलना चाहिए।
सरकारी वकील: रजिस्ट्रेशन बंद या शुरू करना शासन का फैसला है और कटआफ तय करना भी शासन का निर्णय है।
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा 33वीं किस्त खंडवा जिले के पंधाना से सिंगल क्लिक के जरिए 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन-डे पर ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा करोड़ों रूपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि, सीएम डॉ मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना में दौरा प्रस्तावित है। वह यहां से लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे।