MP- एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
MP- एमपी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर की गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से उपयुक्त दस्तावेज की मांग की। मामले में अगली सुनवाई अब 6 अक्टूबर को रखी गई है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र से सन 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म भरनेवाले धर्मेंद्र सिंह झाला ने यह याचिका लगाई है। उन्होंने अपनी याचिका में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनका नाम प्रत्याशियों की सूची से गलत तरीके से बाहर करने सहित अनेक आरोप लगाए थे।
इंदौर और मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में शुमार शंकर लालवानी के नाम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने इंदौर लोकसभा सीट से 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापिसी के अंतिम दिन नाम वापस ले लिया था।
याचिकाकर्ता पूर्व सैनिक धर्मेंद्र सिंह झाला ने इस चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट में याचिका में संशोधन के आवेदन पर सवाल उठे थे। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र झाला के वकील ने दलील दी थी कि पूर्व में कोर्ट इस तरह के संशोधन को मंजूरी दे चुकी है। इस पर जस्टिस वर्मा ने याचिकाकर्ता के वकील से उस आदेश की प्रतिलिपि मांगी। वकील ने इसे पेश करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट अब 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी।