बुधवार 16 जून कलेक्टर मनीष सिंह ने अनलॉक में और ढील देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं।
इंदौर/ मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में करोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के 53 दिन बाद 1 जून से अनलॉक पार्ट -2 शुरु किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार 16 जून कलेक्टर मनीष सिंह ने अनलॉक में और ढील देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। आदेश में जहां घराती-बराती के साथ ही बैंड बाजे और पंडित को मिलाकर 50 लोग (दोनों पक्षों के 20-20 और पंडित) शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, जिले के सभी मंदिर-मस्जिद समेत धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। हालांकि, एक समय में सिर्फ 6 लोगों के प्रवेश की ही अनुमति होगी। जारी गाईडलाइन के मुताबिक, शहर के बार, रेस्टोरेंट और क्लब 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे। हालांकि, होटल और लॉज पूरी तरह से खुलेंगे।
पहले शादी और अंतिम संसक्रा पर थे ये नियम
इसके पहले 53 दिन के कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन ने 1 जून से सख्त शर्तों और सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉकडाउन के आदेश जारी किये थे। इसमें शादियों पर 15 जून तक रोक लगाई गई थी। वहीं, अंतिम संस्कार को अधिकतम 10 लोगों के साथ मंजूरी दी गई थी।
अनलॉक की नई गाइडलाइन के तहत जारी नियम
-धार्मिक स्थल, पूजा स्थल में एक समय में अब 6 लोगों की क्षमता के साथ प्रवेश ले सकेंगे।
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