इंदौर

गोवा-बेंगलुरू में बदनाम हो रहा एमपी, ट्रैफिक रुल्स तोड़ने 800-1000 इंदौरियों को भेजा नोटिस

Indore News: देश के दूसरे शहरों में जा रहे इंदौर के लोग, धड़ल्ले से तोड़ रहे ट्रैफिक रूल्स, बदनाम हो रहा मध्य प्रदेश

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Nov 01, 2025
Indore News Indori People Break the rules in other cities of Country(फोटो: patrika file photo)

Indore News: इन दिनों इंदौर शहर में ट्रैफिक प्रहरी अभियान चलाया जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग अन्य राज्यों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर शहर की बदनामी करा रहे हैं। वैसे भी शहर में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यह ‘बीमारी’ दूसरे राज्यों में इंदौर का नाम खराब कर रही है।

देश के दूसरे बड़े शहरों में ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़

शहर के कई लोग दूसरे शहरों में जाकर नियम तोड़ते हुए वाहन दौड़ाते हैं। वहां की पुलिस ऐसे वाहन चालकों की धरपकड़ कर इंदौर आरटीओ को ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की अनुशंसा कर रही है। गोवा, बेंगलूरु, जयपुर समेत कई शहरों से इस साल लगभग 100 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित की अनुशंसा आरटीओ को मिली है।

100 से ज्यादा मामले, वाहन चालकों को भेजे नोटिस

आरटीओ में एक साल में कई शहरों की पुलिस ने पत्र लिख इंदौर के 100 से ज्यादा वाहन चालकों की उनके शहर में नियम तोड़ने की जानकारी दी है। आरटीओ को जैसे ही सूचना मिलती है, तुरंत वाहन चालक को नोटिस भेजते हैं। तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है।

गोवा पुलिस हेलमेट को लेकर सख्त

आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार हर माह 10-12 लाइसेंस निलंबित करने की सूचना आती है। सबसे ज्यादा केस गोवा से आते हैं। वहां बिना हेलमेट, सीट बेल्ट को लेकर सख्ती है। जयपुर, बेंगलूरु से ओवरस्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले आते हैं। दक्षिण भारत के कई शहरों की पुलिस गुड्स व्हीकल में पैसेंजर बैठाने के केस भेजती है। शर्मा ने बताया, संबंधित शहर की पुलिस चालानी कार्रवाई करती है।

तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का है नियम

गोवा पुलिस सबसे ज्यादा इंदौर के लोगों के लाइसेंस सस्पेंडकरने का प्रस्ताव भेजती है। इसके बाद बेंगलूरु और जयपुर पुलिस मामले भेजती है। नियमानुसार सुनवाई के बाद तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम है।

प्रदीप कुमार शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

Published on:
01 Nov 2025 01:02 pm
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