इंदौर

एमपी के इस जिले में कलेक्टर ने बोरिंग करने पर लगाया प्रतिबंध

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले में बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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Mar 20, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे जिले में जल संकट को देखते हुए बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके संबंध में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम तथा संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोरिंग करने पर पूर्व प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव 20 मार्च को लागू होकर 15 जून तक रहेगा। आदेश में कहा गया है कि बोरिंग मशीन जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगा या नलकूप खनन या बोरिंग की कोशिश करेगा, तो इन सभी मशीनों को जब्त कर निकटवर्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकारी राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को रहेगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले बोर पर ये आदेश लागू नहीं होगा। इसके लिए परमिशन लेनी भी जरूरी नहीं होगी। निजी नलकूप एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों की आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।

Updated on:
20 Mar 2025 08:41 pm
Published on:
20 Mar 2025 08:40 pm
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