इंदौर

बेटे ने बहू के साथ मिलकर किया कांड, मां को दिया ऐसा धोखा कि कोर्ट ने सुना दी 7-7 साल की सजा

MP news: मध्य प्रदेश के इंदौर का मामला, बेटे-बहू की करतूत ने मां का जीना दूभर किया, कोर्ट ने सुनाया फैसला...
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Nov 27, 2025
son along with his wife committed crime court to sentence them
son along with his wife committed crime court to sentence them (File फोटो)

MP News: मां के प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले शांति नगर निवासी बेटे सतीश कुशवाह और उसकी पत्नी रेखा कुशवाह को जिला कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।

अपर लोक अभियोजक अजय मिमरोट ने बताया कि सुशीला बाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके दुर्गा नगर स्थित प्लॉट को हड़पने की नीयत से प्लॉट के फर्जी दस्तावेज बेटा-बहू ने तैयार किए थे। इसके जरिए उन्होंने अगस्त 2014 से सितंबर 2016 के बीच प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री और नामांतरण भी करवा लिया।

धोखाधड़ी की धाराओं में कोर्ट में किया था चालान पेश

पुलिस ने उनके बेटा-बहू के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने बेटा-बहू को किसी भी तरह की सहानुभूति का पात्र नहीं बताया है।

7-7 साल की सजा और जुर्माना भी

साथ ही टिप्पणी की है कि यदि दोनों को शिक्षाप्रद दंड से दंडित नहीं किया गया तो कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति और लाभ के लिए माता-पिता के साथ छल करने में संकोच नहीं करेगा। कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है।

Updated on:
27 Nov 2025 12:50 pm
Published on:
27 Nov 2025 12:50 pm