इंदौर

शादी के बाद भी पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार

इंदौर. महिलाओं को केवल बोलने, सोचने और स्वतंत्रता का ही अधिकार नहीं होता। महिलाओं को कई अधिकार हैं, जो आमतौर पर उन्हें पता भी नहीं होते हैं। जब हमें अपने अधिकार मालूम होंगे तब ही हम उनका उपयोग भी कर पाएंगे। लीगल लिट्रेसी पर ऐसी कई आवश्यक जानकारी फिक्की फ्लो की वर्कशॉप में मुंबई की वुमन राइट्स एक्टिविस्ट और लायर वीना गौड़ा ने दी। इस ऑनलाइन वर्कशॉप में फिक्की फ्लो की आल इंडिया से करीब 190 मेंबर्स शामिल हुईं।

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Jan 19, 2022
शादी के बाद भी पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार

शादी में मिली हर चीज महिला की असेट
वीना गौड़ा ने कहा शादी के बाद भी एक बेटी का अधिकार बेटे की तरह अपने पिता की प्रॉपर्टी पर होता है। इसी तरह पति के नाम की प्रॉपर्टी पर भी पत्नी का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही स्त्री धन यानी शादी में मिली हर चीज हर लड़की का अधिकार होता है। वह उसके लिए असेट्स होती है।

सेपरेट हो सकते हैं दंपती
उन्होंने कहा, शादी के एक साल में यदि पति को पत्नी के या पत्नी को पति की किसी भी शारीरिक बीमारी होने की जानकारी मिलती है, जो शादी के पहले बताई न गई हो, तो वह दंपती कोर्ट में अर्जी देकर सेपरेट हो सकते हैं। कार्यक्रम की जानकारी फिक्की फ्लो की ग्रुप चेयरपर्सन मीतू कोहली ने दी। संचालन विभा जैन ने किया और श्वेता अग्रवाल कार्यक्रम की कोआर्डिनेटर रही।

Published on:
19 Jan 2022 07:22 pm
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