इंदौर

Unique Agreement ने जेल से बचाया, 7 दिन पत्नी-7 दिन प्रेमिका के साथ रहने का समझौता, जानें पूरा मामला

पति-पत्नी और वो का अनोखा मामला, प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुआ अनोखा समझौता बना कोर्ट में युवक की ढाल...

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May 08, 2024

आपने अभी तक कई तरह के एग्रीमेंट (Agreement) के बारे में सुना होगा और देखा होगा लेकिन क्या कभी प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए एग्रीमेंट के बारे में सुना है। इस एग्रीमेंट का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी एग्रीमेंट ने एक रेप केस में आरोपी प्रेमी को जेल जाने से बचा लिया। मामला इंदौर का है जहां प्रेमी-प्रेमिका के बीच हुए अनोखे एग्रीमेंट की वजह से हाईकोर्ट की बैंच ने आरोपी को बरी कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है…

पति-पत्नी और वो..और अनोखा एग्रीमेंट


बात 2019 की है जब इंदौर में रहने वाले एक शादीशुदा शख्स का अफेयर एक हॉस्टल वार्डन से हो गया। दोनों के बीच प्यार इस तरह परवान चढ़ा की हॉस्टल वार्डन प्रेमी चंद्रभान के बिना नहीं रहना चाहती थी इसलिए उसने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाना शुरु कर दिया। एक दिन प्रेमी चंद्रभान ने पहले से शादीशुदा होने की बात कहकर शादी करने से मना किया तो प्रेमिका हॉस्टल वार्डन ने एक एग्रीमेंट कर लिया। जिसके मुताबिक चंद्रभान 7 दिन उसके यानी प्रेमिका के साथ रहता और 7 दिन अपनी पत्नी के साथ रह सकता था।
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प्रेमी पर किया बलात्कार का केस

एग्रीमेंट होने के कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक चला लेकिन बाद में 9 दिसंबर 2021 को हॉस्टल वार्डन ने प्रेमी चंद्रभान के खिलाफ भंवरकुवा थाने में रेप का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जब प्रेमी चंद्रभान ने प्रेमिका के साथ हुआ समझौता दिखाया तो कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। इसके साथ ही इंदौर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस को ऐसे मामलों में बारीकी से जांच करना चाहिए। इसके साथ ही सहमति पत्र को लेकर भी सजग रहना चाहिए।

Published on:
08 May 2024 10:02 pm
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