इंदौर

Election 2018 : मतदाता को वाहन में ले गए तो भी होगा आचार संहिता का उल्लंघन, जानिए अन्य तथ्य

सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, ऐसा आचरण नहीं करे, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आए।

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Oct 12, 2018

इंदौर. सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, ऐसा आचरण नहीं करे, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आए। ऐसा कोई कार्य नजर आए तो लोग शिकायत करें। मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक ले जाना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। विधानसभा निर्वाचन 2018 में आईटी एप्लीकेशन का बेहतर उपयोग किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से आए डॉ. कुशल कुमार पाठक और विक्रम बत्रा ने कहा, सी-विजिल एप द्वारा शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। सी-विजिल पर फोटो या वीडियो के माध्यम से शिकायत होगी।
मतदाताओं को रिश्वत देना, दबाव बनाना, डराना, धमाकाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर में मतदान के लिए आग्रह करना, मतदान के 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाएं करवाना, मतदाता को प्रलोभन देने की मंशा से किया गया कोई कार्य आचार संहिता के दायरे में आएगा।

यहां कर सकते हैं शिकायत

उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आप आयोग को फोन, ऑनलाइन या एप पर सूचना दे सकते हैं। आप प्रशासन द्वारा निर्धारित नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।
फोन नंबर : 1950, 0731-2449911, 2449931

Updated on:
12 Oct 2018 02:58 pm
Published on:
12 Oct 2018 12:52 pm
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