भेड़ाघाट में पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक व संरक्षित 64 योगिनी मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को लेकर एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।
64 yogini mandir : भेड़ाघाट में पुरातत्व महत्व की ऐतिहासिक व संरक्षित 64 योगिनी मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों को लेकर एएसआई (भारतीय पुरातत्व विभाग) सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। हाल फिलहाल हुए दर्जनों अवैध निर्माणों व कब्जों को लेकर कई बार नोटिस दे चुके विभाग ने अब उन्हें हटाने का मन बना लिया है। 20 दिसम्बर को विभाग ने 60 से अधिक अवैध कब्जेधारियों को नोटिस थमाते हुए 10 दिनों के भीतर उन्हें निर्माण हटाने के लिए कहा है।
एएसआई ने 64 योगिनी मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले 64 कब्जेधारियों व भवन मालिकों को नोटिस थमाए हैं। जबकि पिछले महीने भेड़ाघाट नगर पालिका, तहसीलदार और पुरातत्व विभाग की टीम ने मिलकर सर्वे किया था। जिसके तहत मंदिर परिसर के 100 मीटर क्षेत्र में किए गए कब्जों वे निर्माणों की संख्या 284 से ज्यादा निकली है। इसमें वार्ड क्रमांक दो और तीन के सबसे ’यादा निर्माण हैं।
जानकारी के अनुसार 64 योगिनी मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। इसके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण या कब्जा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सैंकड़ों निर्माणों को हटाना आसान नहीं है। इसके लिए जल्द ही तहसील, पुरातत्व और नगर पालिका के अधिकारी बैठक करेंगे। जिसमें अतिक्रमणों को हटाने की प्लानिंग की जाएगी। जिसके बाद कार्रवाई होगी।
64 yogini mandir : भारतीय पुरातत्व विभाग ने 64 योगिनी मंदिर के निषिद्ध क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले 64 लोगों को नोटिस देकर उन्हें हटाने के लिए कहा है। 10 दिन की मोहलत के बाद सख्ती से उन्हें हटाया जाएगा। पिछले महीने किए गए सर्वे में 284 से ’यादा निर्माण पाए गए हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी।