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हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश: सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को 8% वार्षिक वेतनवृद्धि लाभ मिले

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक जरूरी आदेश में कहा गया है कि सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को 8 प्रतिशत सालान वेतनवृद्धि लाभ देने को कहा है।

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एआई जनरेटेड फोटो

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम आदेश में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स को उनके अंतिम वेतन से 8% वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने को कहा है। जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने डॉक्टर्स को 6% ब्याज के साथ 2018 से एरियर्स का भुगतान करने के भी निर्देश दिए।

राजस्व का 20 प्रतिशत भुगतान हो

शासन को ऑपरेशन व हस्तक्षेप उपचार से प्राप्त राजस्व का 20% राशि का भी भुगतान करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त भुगतान करने के लिए नियम है, इसलिए सरकार नियमों के विपरीत काम नहीं कर सकती। सुपरस्पेशलिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन रीवा की ओर से अधिवक्ता अमित सिंह ने पक्ष रखा। बताया कि सरकार प्रारंभिक निर्धारित वेतन से वेतन वृद्धि की गणना कर रही है। डॉक्टर्स को हर साल मिलने वाली वेतनवृद्धि को अगले वर्ष की वेतनवृद्धि की गणना में नहीं जोड़ा जाता। मांग की गई कि अंतिम वेतन से वेतन वृद्धि का लाभप्रदान करें।