पत्नी को छेडऩे पर पति को दो साल की जेल, कोर्ट ने ढाई हजार का जुर्माना भी ठोका

आरोपी व पीडि़ता दोनों कटनी में रेलवे में हैं पदस्थ, प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला

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Jan 16, 2017
the mastermind of fake notes into jail
कटनी। तलाकशुदा पत्नी को रास्ते में छेडऩे वाले पति को प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्टे्रट उमेश पटेल ने दो साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं के तहत 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले की सुनवाई 11 जनवरी को पूरी हुई है।

यह है मामला
जानकारी के मुताबिक वीर सिंह बुंदेला पिता बैजनाथ बुंदेला 40 साल थाना सीपरी जिला झांसी निवासी रेलवे में टीटीई के पद पर पदस्थ होकर कटनी में कार्य कर रहा था। दूसरी तरफ आरोपी की तलाकशुदा पत्नी भी रेलवे में टीटीई के पद पर कटनी में कार्यरत है। नवंबर 2011 में दोनों का तलाक हो गया था। read must सोमवार को ये राशि वाले होंगे मालामाल, इन्हें हो सकता है नुकसान
इसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे थे। 6 मार्च 2013 को शाम 4.30 बजे के लगभग ड्यूटी पूरी कर महिला शास्त्री कॉलोनी स्थित घर जा रही थी। इसी दौरान अशोक कॉलोनी में पूर्व विधायक के कार्यालय के सामने वीर सिंह बुंदेला ने तलाकशुदा पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद कोतवाली थाना पहुंचकर महिला ने पति वीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। read must इन बच्चों ने की है सरकारी स्कूल में पढ़ाई, आज है आईपीएस, आईएएस और डॉक्टर
महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्टे्रट उमेश पटेल ने वीर सिंह बुंदेला को आईपीसी की धारा 354 के तहत दो साल का सश्रम करावास और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। धारा 294 के तहत तीन माह का सश्रम कारवास और 500 रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है।
Published on:
16 Jan 2017 11:43 am
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