-न्यायाधीश ने कहा, प्रतिबंधित इंजेक्शन की बिक्री समाज के नसों में जहर भरने जैसा
जबलपुर. अवैध रूप से प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के आरोपित जबलपुर निवासी प्रकाश राज की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश रजनी प्रकाश बाथम की अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध रूप से प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचना समाज की नसों में जहर भरने जैसा संगीन अपराध है।
अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बबीता कुल्हारा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि 27 अगस्त, 2020 को जबलपुर निवासी आरोपी अपने साथियों ओम प्रकाश व किशन लाल के साथ मिलकर अवैध रूप से डॉक्टर की सलाह के बिना प्रतिबंधित इंजेक्शन बेच रहा था। उसके पास से एक बॉक्स में दो एमएल के 25 इंजेक्शन, जिनका मूल्य 725 रुपये था, बरामद किए गए। इसी तरह अन्य प्रतिबंधित दवाएं भी पकड़ी गईं। लिहाजा, प्रकरण कायम कर लिया गया। इस तरह के आरोपित समाज के लिए घातक हैं, अत: जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।