Firecrackers banनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसार जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र में पटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश जारी किया
जबलपुर। वायु प्रदूषण की अत्यंत खराब स्थिति और कोरोना वायरस की महामारी को दृष्टिगत रखते हुये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के अनुसार जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद जबलपुर की सीमा क्षेत्र में पटाखों का विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
वहीँ, आयुक्त बी. चंद्रशेखर ने मंगलवार को संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर से कहा कि दीपावली के त्यौहार पर विदेशी फ टाखों पर बैन है इसलिए निगरानी रखें कि कहीं विदेशी पटाखा की बिक्री तो नहीं हो रही है। इसके साथ ही प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर आवश्यक आदेश निकाल सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना के रोकथाम व बचाव के लिए हर संभव उपाय करें। लोगों में कोरोना को लेकर प्रभावी व सकारात्मक जागरूकता लाएं। राजस्व विषयों की समीक्षा के दौरान कहा कि विवादित, अविवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत कराएं। रीडर के पास लंबित राजस्व प्रकरण व आदेश के लिए लंबित प्रकरणों को देखें और निराकृत कराएं। उन्होंने ई-नीति के तहत मोबाइल टावर की स्थापना संबंधी लाइसेंस के लिए लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उन्हें भी निराकृत करने के निर्देश दिए।