जबलपुर

प्रदेश के 31 जिलों में नहीं उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, एक अध्यक्ष के हवाले 3 जिले

consumer court : राज्य के 31 जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों के पद रिक्त हैं। एक अध्यक्ष को ही कई जिलों का प्रभार है।

3 min read
Mar 18, 2025
consumer court

consumer court : राज्य के 31 जिला उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्षों के पद रिक्त हैं। एक अध्यक्ष को ही कई जिलों का प्रभार है। इसके चलते उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला उपभोक्ता आयोग जबलपुर (क्र. 1) के अध्यक्ष के हवाले ही डिंडोरी व मंडला आयोगों(क्र. 2) का भी प्रभार है। जिसका असर प्रकरणों के निराकरण में हो रहा है। अध्यक्ष की तरह सदस्यों की संख्या भी कम है। प्रदेश शासन उपभोक्ता हितों को लेकर कितनी संजीदा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के 7 साल बाद भी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं।

consumer court : जबलपुर में पेंडेंसी बढ़ी

जबलपुर में जिला उपभोक्ता आयोग की दो ब्रांच हैं। दो वर्ष पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग क्र.1 में लगभग 900 व क्र.2 में करीब 800 मामले लंबित थे। दोनों शाखाओ में हर दिन औसतन 5 मामले नए दायर हो रहे हैं। बीते दो वर्षों में ही जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग की दोनों शाखाओं में लंबित मामलों की संख्या करीब 8 सौ बढ़ गई है।

consumer court : दो बजे तक ही होती है सुनवाई

उपभोक्ता आयोग क्र.1 के अध्यक्ष एनके सक्सेना डिंडोरी व मंडला जिला उपभोक्ता आयोग के भी प्रभारी हैं। आयोग में पैरवी करने वाले वकीलों ने बताया कि इसके चलते आयोग क्र.1 में दोपहर 2 बजे तक ही स्थानीय मामले सुने जा रहे हैं। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये डिंडोरी व मंडला के मामले सुने जा रहे हैं। ऐसे में जबलपुर के साथ ही इन दोनों उपभोक्ता आयोगों में भी सुनवाई के लिए बहुत कम समय मिल पा रहा है। वकीलों का मानना है कि बढ़ती पेंडेंसी की मुख्य वजह अध्यक्ष व सदस्यों के पद रिक्त होना है।

consumer court : सरकार का आश्वासन फिर भी नियुक्ति नहीं

नागरिक उपभोक्ता मंच ने 2018 में इस विषय पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया था कि जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो सकीं। इस कारण 2021 में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की गई, लेकिन तीन साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की है।

consumer court : इन जिलों में पद रिक्त

इंदौर नम्बर 01, शिवपुरी, धार, सतना, मुरैना, हरदा, बुरहानपुर, सिहोर, बड़वानी, मंडलेश्वर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, देवास, रायसेन, झाबुआ, नीमच, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, राजगढ़, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, पन्ना व बैतूल में उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है।

Updated on:
18 Mar 2025 11:28 am
Published on:
18 Mar 2025 11:26 am
Also Read
View All

अगली खबर