जबलपुर

wedding diamond ring जबलपुर के लालची व्यापारी ने दहेज़ में मांगी हीरे की अंगूठी , लाखों रुपए केश, लडक़ी ने करा दी FIR

जबलपुर के कारोबारी के विरूद्ध इन्दौर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज  
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Oct 14, 2020
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diamond ring in wedding

जबलपुर। इन्दौर के लसुडिय़ा थाने में दहेज की मांग को लेकर जबलपुर के आधार ताल निवासी व्यापारी अंकित श्रीवास्तव एवं उनके माता-पिता के विरूद्ध इन्दौर के सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार ने एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही लडक़े पिता पुलिस विभाग में निरीक्षक के पद पर होने से जबलपुर पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत भेजी गई है।
प्रकरण की विस्तृत जानकारी के अनुसार इन्दौर के निवासी श्री प्रीतम कुमार सक्सैना ने अपनी इंजीनियर पुत्री का विवाह जबलपुर के कारोबारी अंकित श्रीवास्तव के साथ तय किया किया था। शादी बिना किसी मांग, दहेज, नगद लेनदेन आदि के साथ तय की गई थी। साथ ही यह भी तय किया गया था कि शादी के रिशेप्शन सहित अन्य कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय आधा-आधा वहन किया जाएगा। इसके बाद तुरन्त ही 20 जनवरी को पुत्री के पिता के यहां इन्दौर में रोके की रस्म पूरी की गई। इसके बाद 29 मार्च 2020 को सगाई, 07 मई को लगून एवं 10 मई को शादी करने का निश्चय हुआ। रोके की रस्म के लगभग एक माह बाद लडक़े वालों ने चार लाख रूपए की मांग की गई, जिसमें शादी का आधा खर्च शामिल है। लडक़ी के पिता ने उक्त राशि लडक़े के खाते में जमा करा दिए गए।

लाकडाउन होने से शादी के कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सके थे। इसके चलते 17 जुलाई 2020 को सगाई की रस्म पूरी की गई। इसमें भी लडक़े वालों ने चांदी के कटोरे में 21 हजार रूपए की राशि रखकर समधी मिलन की रस्म पूरी करने की शर्त रखी थी। साथ ही लडक़े वालों ने शादी के सभी कार्यक्रम जबलपुर के पाँच सितारा होटल विजन में करने की शर्त रखी तथा शादी के समस्त खर्च भी लडक़ी वालों को ही वहन करने की शर्त पूरजोर में रखी तथा शादी का खर्च आधा-आधा नहीं करने का कहां। इसके बाद लडक़े वालों के बुलावे पर लडक़ी के पिता एवं माता लडक़े वालो के यहां जबलपुर गए। यहां उन्होंने पुन: शादी में होने वाले व्यय आधा-आधा नही कर लडक़ीवालों को वहन करने की मांग की। साथ ही लगून में भी दो लाख 51 हजार रूपए की नगद राशि देने, एक हीरे की अंगूठी, पांव पुजायी में सोने की रकम चढ़ाने, कार एवं फर्नीचर को लेने की इच्छा जाहिर की।

लडक़ी के पिता ने मांगो की पूर्ति ना करपाने के कारण लडक़े वालें शादी की तारीख तय करने में टालमटोली करने लगे। रोके एवं सगाई के नौ माह बाद शादी के लिए मना कर देने से सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल होते देख लडक़ी के पिता ने इन्दौर के लसुडिय़ा थाने में लडक़े वालों के विरूद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 एवं 4 तथा भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Updated on:
14 Oct 2020 12:02 pm
Published on:
14 Oct 2020 12:02 pm