जबलपुर

एमपी में हाईप्रोफाइल रेप केस में हाईकोर्ट का फैसला, सहमति से बने शारीरिक संबंध…

mp news: हाईकोर्ट ने हाईप्रोफाइल रेप केस में चार्जशीट के बिना ही आरोपी वकील को दी जमानत, कोर्ट ने माना- सहमति से बने संबंध रेप नहीं...।

2 min read
Mar 13, 2025

mp news: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक हाईप्रोफाइल रेप केस की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बने और इसे रेप नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने आरोपी वकील को बिना चार्जशीट के ही जमानत भी दे दी है। रायसेन जिले की रहने वाली एक महिला ने एक वकील के खिलाफ मंडीदीप में रेप की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उसने शराब पिलाकर रेप करने की बात कही थी।

रायसेन जिले के मंडीदीप थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि जनवरी 2025 में भोपाल में वकील ने पैसों की बातचीत करने के लिए बुलाया था और फिर लॉन्ग ड्राइव पर ले गया और फिर शराब पिलाकर उसके साथ रेप किया। वकील की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जबलपुर हाईकोर्ट में गुरूवार को मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच पहले से व्यापारिक रिश्ते और फ्रेंडशिप थी। शिकायतकर्ता महिला अपनी मर्जी से आरोपी के पास गई थी। हाईकोर्ट ने माना कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने, इसलिए रेप नहीं माना जाएगा।


हाईकोर्ट ने चालान डायरी पेश होने से पहले ही आरोपी को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जेल में रखकर केस की इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। आरोपी वकील के वकील पंखुरी विश्वकर्मा ने बताया कि न्यायालय ने रेप के आरोपी को जमानत दी है। खास बात यह है कि इस केस की चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। शिकायत का अवलोकन कर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दी है।

Updated on:
13 Mar 2025 10:15 pm
Published on:
13 Mar 2025 09:09 pm
Also Read
View All

अगली खबर