जबलपुर

आरएसएस कार्यकर्ताओं को हुआ कोरोना जिलाउल हक ने फेसबुक पर की अभद्र टिप्पणी, पहुंचा जेल

आरएसएस कार्यकर्ताओं को हुआ कोरोना जिलाउल हक ने फेसबुक पर की अभद्र टिप्पणी, पहुंचा जेल  
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Jul 21, 2020
muslim boy Abused comments on Facebook at rss workers
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जबलपुर। जिला अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 12 कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी जबलपुर निवासी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष ताम्रकार की अदालत ने युवक की जमानत अर्जी खारिज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

जिला अदालत ने भेजा जेल- कोरोना संक्रमित संघ कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को जमानत नहीं

हिन्दू धर्मसेना के उपाध्यक्ष नीरज राजपूत ने सदर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि फेसबुक व वॉट्सऐप के जरिए आरोपी जियाउल हक ने आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की। उसमें संघ कार्यकर्ताओं के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी जिया को गिरफ्तार किया। कोर्ट के समक्ष पेश करने पर सोमवार को आरोपी की ओर से जमानत की अर्जी पेश की गई। शिकायतकर्ता नीरज राजपूत की ओर से अधिवक्ता विपुलवर्धन जैन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक सौहाद्र्र खतरे में डालने के आरोपी जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।

धर्मसेना ने सौंपा ज्ञापन

इससे पहले हिंदू धर्मसेना के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पपणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर केंट थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के जागेश राव, धर्मसेना के योगेश अग्रवाल, एड. विपुलवर्धन जैन, कमलेश कनौजिया, विश्व हिंदू महासंघ के विकास खरे उपस्थित थे।

Published on:
21 Jul 2020 11:14 am