UPSC Exam : जबलपुर हाईकोर्ट से ईडब्ल्यूएस(EWS) अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में 9 अटेम्प्ट सहित आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया।
UPSC Exam : जबलपुर हाईकोर्ट से ईडब्ल्यूएस(EWS) अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में 9 अटेम्प्ट सहित आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया। सभी 19 याचिकाएं भी खारिज कर दीं। 44 पेज के आदेश में स्पष्ट किया संविधान में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है।
24 फरवरी को कोर्ट(Jabalpur High Court) ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 साल की छूट देकर यूपीएससी परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे। फैसला सुरक्षित रखा था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था।
ये याचिकाएं सतना के आदित्य नारायण पाण्डेय व 19 अन्य ने दायर की थी। इनमें केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी), यूपीएससी के आदेशों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों(EWS reservation) को यूपीएससी परीक्षा में अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अटेम्प्ट में छूट दी जाए।कुछ ने डीओपीटी के तहत भर्तियों में 5 प्रतिशत छूट की मांग की थी।