जबलपुर

बड़ी राहतः मालामाल हुए प्राइवेट स्कूल वापस करेंगे बच्चों की फीस, आदेश जारी

private schools fees issue: यह प्राइवेट स्कूल छात्रों के अभिभावकों से अवैध फीस वसूलकर मालामाल बन गए थे। अब उनसे अवैध फीस वापस दिलाई जाएगी।

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Sep 06, 2024

private schools fees issue: जबलपुर के 8 निजी स्कूलों पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। यह प्राइवेट स्कूल छात्रों के अभिभावकों से अवैध फीस वसूलकर मालामाल बन गए थे। अब उनसे अवैध फीस वापस दिलाई जाएगी। जबलपुर के कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति ने इन स्कूलों से 74,369 छात्रों के अभिभावकों से लुटे हुए 54 करोड़ 26 लाख रूपए उन्हें वापस करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसके लिए स्कूल को 30 दिन का समय दिया है।

जिला स्तरीय समिति ने आठ निजी स्कूलों को 54 करोड़ 26 लाख अवैध फीस वापस करने का आदेश दिया है। समिति ने यह आदेश मध्य प्रदेश निजी स्कूल फीस और संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत दिया है। समिति को पता चला था कि यह 8 स्कूल 74,369 छात्रों के अभिभावकों से अवैध फीस वसूल कर मालामाल हो रहे है। अवैध फीस वापस करने के अलावा प्रत्येक स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यह बताया है कि अवैध शुल्क वसूली के संदिग्ध अन्य स्कूलों की भी जांच चल रही है।

इन स्कूलों से वापस दिलाई जाएगी फीस

शहर के माउंट लिटेरा जी स्कूल, विजडम वैली स्कूल, स्प्रिंग डे स्कूल, अजय सत्य प्रकाश स्कूल, सत्य प्रकाश स्कूल, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल, सेंट एलॉयसियस स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल को अवैध फीस वापस करने का आदेश दिया गया है। इनमें से सत्य प्रकाश स्कूल ने सबसे ज्यादा 14 करोड़ 25 लाख रुपए वसूले थे।

पहले भी हुआ था ऐसा ही एक्शन

इससे पहले भी प्रदेश के 10 निजी स्कूलों को अभिभावकों को 69 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया गया था। ऐसी ही एक और कार्रवाई मई 2024 में भी की गई थी, जिसमें जबलपुर के 11 अन्य स्कूलों को 81 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया गया था। वह मामला फिलहाल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है।

Updated on:
06 Sept 2024 03:43 pm
Published on:
06 Sept 2024 03:33 pm
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