जबलपुर

अब ज्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, अगर ले चुके तो पेरेंट्स को वापस लौटाना होगी

Private Schools Fees : प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के अभिभावकों से की जा रही अवैध फीस वसूली पर मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने सख्ती बरती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि, अधिकतम 10% फीस बढ़ा सकते हैं स्कूल संचालक को इससे ज्यादा वसूली गई फीस वापस लौटानी होगी।
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Private Schools Fees

Private Schools Fees :मध्य प्रदेश के कई निजी स्कूलों द्वारा धड़ल्ले से की जा रही अवैध फीस वसूली के मामले में जबलपुर शहर में स्थित हाईकोर्ट ने सख्त रवैय्या अपानाया है। 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों को राशि लौटाने होगी।

बता दें कि, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि, शासन के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। अभिभावकों से हर हाल में फीस वसूली के आदेश दिए जा रहे है। कोर्ट ने सवाल किया कि, अभिभावक क्यों फीस नहीं जमा कर रहे हैं।

17 मार्च को अगली सुनवाई

जवाब में बताया गया- 70 प्रतिशत फीस जमा, बाकी की फीस कोर्ट में मामला होने के चलते अभिभावक इंतजार में है। होईकोर्ट का आदेश है कि अभिभावक 3 दिन में 50 प्रतिशत फीस जमा करें, बाकी की 50 प्रतिशत फीस जमा करने 3 महीने की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बैंच में मामले को लेकर सुनवाई हुई है। अब 17 मार्च को मामले में अगली सुनवाई होगी। जानकारी सुरेंद्र वर्मा, पेरेंट्स एसोसिएशन के वकील ने दी।

Updated on:
14 Feb 2025 03:59 pm
Published on:
14 Feb 2025 03:59 pm