जबलपुर

Reservation in promotion: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Reservation in promotion: एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण पर अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

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Sep 13, 2024

Reservation in promotion: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि दिव्यांग शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है।

एकलपीठ ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रकरण पर अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।

दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी संघ जबलपुर की ओर से पक्ष रखा गया। बताया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनयम 2016 में यह प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्ती और प्रमोशन में भी दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने कई फैसलों में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।

इसके बाद केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को उक्त अधिनियम के तहत नियम बनाने कहा था। मध्यप्रदेश सरकार ने 2017 में नियम बनाए, लेकिन दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती में ही आरक्षण का प्रावधान रखा पर प्रमोशन में में इसकी व्यवस्था नहीं की, इसलिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पक्ष रखा।

Published on:
13 Sept 2024 08:16 am
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