जबलपुर

उद्योग की जमीन पर डम्पिंग यार्ड बनाने पर यथास्थिति

राज्य सरकार को नोटिस जारी कर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब  
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Nov 02, 2020
High Court of Madhya Pradesh
High Court of Madhya Pradesh

जबलपुर. हाईकोर्ट ने उद्योग लगाने के लिए आवंटित जमीन में भोपाल नगर निगम की ओर से बनाए जा रहे डम्पिंग यार्ड पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। जस्टिस नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासन विभाग, भोपाल कलेक्टर व नगर निगम आयुक्तको नोटिस जारी किए। बेंच ने चार सप्ताह में जवाब-तलब किया। भोपाल स्थित जेके लक्षमी सीमेंट कंपनी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उद्योग विभाग ने उन्हें गोविंदपुरा भोपाल में जमीन आवंटित की। अधिवक्ता राजेश पंचोली ने तर्क दिया कि उस जमीन पर वेयरहाउस बने हैं। लगभग ढाई एकड़ जमीन पर भोपाल नगर निगम ने कचरा एकत्र करने के लिए डम्पिंग यार्ड बनाना शुरू कर दिया। कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तसे शिकायत की गई, लेकिन काम नहीं रोका गया। प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी कर याचिका में बनाए गए अनावेदकों से स्पष्टीकरण मांग लिया।

Published on:
02 Nov 2020 08:44 pm