
Bastar Naxalism: चांदामेटा की पहाड़ियों में पुलिस पर हमला करने वाले पांच नक्सलियों(Naxalites) को अदालत ने पांच की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश व पीठासीन न्यायाधीश सी.आर. देवांगन यह 5 नक्सलियों (Bastar Naxalism) के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। न्यायालय ने इस मामले में चांदामेटा व मुंडागढ़ की पहाड़ियों में पुलिस जवानों पर हत्या करने के उद्देश्य से हमला पाने का दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है।
5 साल सश्रम कारावास की सजा
इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोकअभियोजक अखिलेश्व दास पैरवी कर रहे थे। इसके बाद से मामला न्यायालय में था। जहां पीठासीन न्यायाधीश ने अलग-अलग मामलों में पांचों को दोषी पाते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
ये है मामला
गौरतलब है कि चांदामेटा(Chandameta) की पहाड़ियों में बड़ी संख्या में नक्सलियों (Bastar Naxalism) की मौजूदगी की सूचना पर 5 अगस्त 2017 को पुलिस जवानों की टुकड़ी ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान 7 अगस्त की दोपहर एक बजे दरभा थाना के मुंडागढ़ इलाके के पहाड़ियों के बीच जैसे ही पुलिस की टीम पहुंची।
इस दौरान 20 से 25 नक्सलियों ने हमला कर दिया। जवानों ने जवाबी फायरिंग की। एक घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद नक्सली (Bastar Naxalism) भागने लगे। लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर पांच नक्सलियों (Bastar Naxalism) को दबोचा लिया। इस मुठभेड़ के दौरान अच्छी बात यह रही कि किसी भी जवान को गंभीर चोटें नहीं आई।