Jagdalpur news: पानी बर्बाद करने वाले फूड इंस्पेक्टर पर 53 हजार का जुर्माना लगा हैं। राशि जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से अपराध भी दर्ज कराया जा सकता है।
Chhattisgarh news: कांकेर। पानी बर्बाद करने वाले फूड इंस्पेक्टर पर 53 हजार का जुर्माना लगा हैं। राशि जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से अपराध भी दर्ज कराया जा सकता है। परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर में एक लाख का गिरा मोबाइल निकालने के लिए पखांजूर में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास ने 21 मई से 25 मई तक 41104 क्यूबिक मीटर पानी बर्बाद कर दिया। पानी बर्बाद करने का मामला तूल पकड़ा तो आनन-फानन में फूड इंस्पेक्टर को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया। जल संसाधन विभाग पखांजूर एसडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।
इतने का लगा जुर्माना
जैसे ही जल संसाधन विभाग के एसडीओ को कारण बताओ मिला तो उन्होंने फूड इंस्पेक्टर पर 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से जुर्माना ठोक दिया। एसडीओ ने अपने पत्र में लिखा है कि 41104 क्यूबिक मीटर पानी नष्ट किया गया है। 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 43092 रुपए हो रहा है। सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति पानी निकासी के लिए 10 हजार रुपए अलग से जुर्माना लगाया जा रहा है। कुल 53092 रुपए 10 दिनों के अंदर कार्यालय में जमा करें।
परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से लाखों लीटर पानी नष्ट करने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास पर 10.50 रुपए प्रति घन मीटर की दर से जुर्माना लगाया गया है। पखांजूर एसडीओ ने पत्र जारी कर दिया है। बिना अनुमति पानी निकासी में 10 हजार अलग से जुर्माना लगा है।
आरके सिंघाई, कार्यपालन अभियंता कांकेर.
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