CG Insurance: कंपनी ने विलंब से सूचना देने और दुर्घटना के समय स्कूटर पर तीन व्यक्तियों के सवार होने का आक्षेप लगाते हुए क्षति दावा निरस्त कर दिया।
CG Insurance Company: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बुधवार को एक प्रकरण में आवेदक को इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा 60 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति और 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ द्वारा उक्त आदेश जारी किया गया है।
दरअसल ग्राम बकावंड निवासी प्रेमसुंदरी कश्यप ने वाहेगुरु मोटर्स जगदलपुर से एक एक्टिवा वाहन क्रय किया था। उक्त वाहन का बीमा विक्रेता के कहने पर आवेदक द्वारा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया गया था।
उक्त वाहन एक सडक़ दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। बीमा कंपनी द्वारा विलंब से सूचना देने और दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्तियों के सवार होने का आक्षेप लेते हुए आवेदक का क्षतिदावा निरस्त कर दिया था।
CG Insurance Company: बीमा कंपनी द्वारा विलंब से सूचना देने इस तरह के उल्लंघन को बीमा कंपनी द्वारा यह दिखाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए कि न केवल बीमाधारक ने अधिनियम के उल्लंघन में वाहन का उपयोग किया है या उपयोग करने की अनुमति दी है।
बल्कि यह भी कि उसे जो नुकसान हुआ है वह इसी उल्लंघन के कारण हुआ है। इसके चलते बीमा कंपनी को 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।