Crop Damage Assessment: पूर्व अधिसूचना में इन क्षेत्रों को 33 प्रतिशत या अधिक फसल नुकसान की स्थिति के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया था। संशोधित अधिसूचना में गांवों की संख्या में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं।
Agricultural Relief Policy: जयपुर. राज्य सरकार ने नई संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के 6 जिलों की 19 तहसीलों को अभावग्रस्त श्रेणी से बाहर कर दिया है। इन क्षेत्रों में कृषक प्रभावित नहीं पाए जाने के कारण कृषि आदान-अनुदान के प्रावधान अब लागू नहीं रहेंगे। संशोधित सूची में भरतपुर की भुसावर, बूंदी जिले की तालेड़ा और बूंदी, बांसवाड़ा जिले की अम्बापुरा, बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गांगड़तलाई, सज्जनगढ़, राजसमंद जिले की आमेट, खमनोर, देलवाड़ा, राजसमंद, कुँवारिया, सरदारगढ़ तथा सलूम्बर जिले की लसाड़िया, सलूम्बर, झल्लारा, सराड़ा और हनुमानगढ़ की भादरा तहसील शामिल हैं।
पूर्व अधिसूचना में इन क्षेत्रों को 33 प्रतिशत या अधिक फसल नुकसान की स्थिति के आधार पर अभावग्रस्त घोषित किया गया था। संशोधित अधिसूचना में गांवों की संख्या में भी आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। भरतपुर जिले में 349 की जगह अब 326 गांव अभावग्रस्त श्रेणी में रहेंगे, जबकि बूंदी में 534 से बढ़कर 540 गांव हो गए हैं। डीग जिले में 58 की जगह 64 गांव और बारां जिले में 1233 की जगह 1228 गांव अभावग्रस्त श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। नई अधिसूचना के साथ कृषि राहत वितरण की प्रक्रिया अब अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संचालित होगी।