जयपुर

अमूल ब्रांड के साथ पकड़ा बड़ा खेल, एक्सपायरी डेट मिटाकर अमूल उत्पाद बेचने की तैयारी कर रहे थे मिलावटखोर

Mar 09, 2026
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जयपुर। बाजार में सस्ते में एक्सपायरी खाद्य सामग्री खरीदकर उसकी तारीख बदलकर बेचने का बड़ा खेल जयपुर में सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए अमूल ब्रांड के करीब डेढ़ लाख किलो एक्सपायरी खाद्य उत्पाद नष्ट करवाए हैं। आरोप है कि कारोबारी एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तिथि अंकित कर इन्हें बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। मामला तब सामने आया जब राज्य सरकार की 181 हेल्पलाइन पर किसी नागरिक ने शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर के खो नागोरियान क्षेत्र में एक गोदाम में बड़ी मात्रा में अवधि पार खाद्य सामग्री रखी गई है और उसे बेचने की तैयारी की जा रही है।

शिकायत के बाद सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। टीम को एक बडे़ गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य सामग्री के कार्टन मिले, जिनमें कायराडिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन गुजरात की ओर से उत्पादित एवं एडवनसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सप्लाई किए गए अमूल ब्रांड के अनेक नॉन डेयरी फूड प्रोडक्ट नूडल्स, केचअप ,म्योनीज, एनर्जी ड्रिंक आदि उत्पाद थे। लगभग 12 हजार कार्टन एक्सपायरी तारीख के मिले, जिनमें से 3000 कार्टून में रखे पैकेट से एक्सपायरी डेट मिटा दी गई थी। मौके पर तारीख मिटाने के लिए थिनर, एसीटोन, केमिकल एवं अन्य सामग्री पाई गई। एथलीट डिस्ट्रीब्यूटर फर्म का कारोबारी गगन आहूजा इस खाद्य सामग्री पर नई डेट प्रिंट कर इसे 4500 नए अमूल ब्रांड के कार्टनों में भर कर मोटे मुनाफे में बेचने की तैयारी में था। पड़ोसियों के अनुसार गोदाम में काम करने वाले कर्मचारी सुबह अंदर जाते और शाम तक दरवाजा बंद रखा जाता था, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी।

सोशल मीडिया से सीखा तारीख बदलने का तरीका

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि पूछताछ में कारोबारी ने स्वीकार किया कि उसने एक्सपायरी माल की तारीख बदलकर बेचने का तरीका सोशल मीडिया से सीखा था। कार्रवाई के दौरान गोदाम में रखी खाद्य सामग्री, मशीनों और अन्य उपकरणों को सीज कर परिसर को सील कर दिया गया है। जांच पूरी होने तक वहां खाद्य कारोबार पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण चार दिन तक चली कार्रवाई में करीब डेढ़ लाख किलो एक्सपायरी उत्पादों को 27 ट्रकों में भरकर कचराघर ले जाकर नष्ट कराया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मामले में संबंधित फर्मों को नोटिस जारी किया है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओं के तहत न्यायालय में परिवाद दायर करने की तैयारी की जा रही है।

Updated on:
09 Mar 2026 07:39 pm
Published on:
09 Mar 2026 07:38 pm