राजधानी जयपुर के दो कोचिंग संस्थान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं मिलने पर उन्हें सील कर दिया गया। जिसके बाद अब सरकार ने प्रदेश के सभी निगमों को दिशा निर्देश जारी किए है।
Rajasthan News: दिल्ली के कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत की घटना के दो दिन बाद नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के कोचिंग मालिकों को चेताया है। विभाग ने बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार निर्माण नहीं करने वाले भवन, इमारतों को सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण, परिषद, नगर निगम, नगर विकास न्यास को निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
विभाग का कहना है कि फायर एनओसी नहीं लेने वालों को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी एनओसी नहीं होने पर सील करने की कार्रवाई शुरू होगी। इनमें शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल, चिकित्सा भवन, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट, सभागार व अन्य भवन इमारत शामिल हैं।
इसी मामले को लेकर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर अधिकारियों के साथ मंगलवार को जयपुर में गोपालपुरा बायपास स्थित कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को जांचने पहुंचीं। जहां आपातकालीन गेट की व्यवस्था व फायर एनओसी नहीं होने के साथ-साथ क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और नगरीय विकास कर बकाया होने के चलते दो कोचिंग संस्थान को सील कर दिया है।
एक कोचिंग सेंटर में एक ही छत के नीचे 800 बच्चों की क्लास चलती हुई मिली। महापौर सौम्या गुर्जर ने निरीक्षण के दौरान कोचिंग में बैठे छात्र-छात्राओं से संवाद किया। महापौर ने संचालकों से सुरक्षा मानकों के बारे जानकारी ली। क्लास में अधिक बच्चे मिलने पर महापौर ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के खिलवाड़ न करें। महापौर ने बच्चों से कहा कि कोचिंग संस्थान में यदि कोई खामी है तो ग्रेटर नगर निगम के टोल फ्री नम्बर 0141-2747400 शिकायत कर सकते हैं।