Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कोर्ट ने सशर्त यूके और जर्मनी जाने की अनुमति प्रदान की है। राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश पर रहेंगे।
Rajasthan Politics: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विदेश जाने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। भजनलाल शर्मा की ओर से जयपुर जिले की अधीनस्थ अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर 13 से 25 अक्टूबर तक यूके व जर्मनी यात्रा की अनुमति मांगी गई थी, इस पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सशर्त अनुमति दी है। बता दें कोर्ट ने सीएम भजनलाल शर्मा को यूके और जर्मनी जाने की अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
दरअसल, राइजिंग राजस्थान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा अपनी इस सरकारी यात्रा के तहत यूके और जर्मनी जाएंगे। इससे पहले उन्होंने जापान और कोरिया की यात्रा की थी, तब उनकी यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। तब कहा गया था कि उन्होंने कोर्ट की बिना अनुमति लिए विदेश यात्रा की है।
मालूम हो कि सीएम भजन लाल शर्मा पिछले महीने बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश चले गए थे। ऐसे में एक वकील ने गोपालगढ़ में भजनलाल शर्मा के खिलाफ चल रहे पुराने मुकदमे का हवाला देते हुए इसे अदालत की जमानत शर्तों की अवमानना बताया था। ऐसे में अब भजनलाल शर्मा ने फिर से विदेश जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी और इसी पर यह आदेश आया है।
बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा को अनुमति की शर्त में न्यायालय ने कहा कि विदेश से वापस आने की सूचना कोर्ट में देनी पड़ेगी। विदेश जाने से पहले यात्रा का विवरण देने का भी आदेश दिया।
गौरतलब है कि भरतपुर के गोपालगढ़ में वर्ष 2013 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था जिसमें मस्जिद के 9 मुस्लिम मारे गए थे। इस मामले की जांच CBI कर रही है और सीबीआई ने भजनलाल शर्मा को आरोपी बनाया था। हालांकि यह मामला अब भी कोर्ट में लंबित है और इस पर फैसला नहीं हो पाया है। इसी मामले में सीएम भजनलाल शर्मा के खिलाफ 30 सितंबर 2013 काे चालान पेश किया गया था, जिसमें फिलहाल अग्रिम जमानत पर हैं।